हरियाणा EWS एडमिशन 2025-26: हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025-26 के लिए एडमिशन प्रक्रिया फरवरी से शुरू होने जा रही है।
हरियाणा सरकार ने चिराग योजना और RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत मुफ्त और सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी।
हरियाणा चिराग योजना: क्या है यह योजना?
हरियाणा चिराग योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार इन छात्रों की फीस का एक बड़ा हिस्सा वहन करती है।
चिराग योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले।
फरवरी में शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
2025-26 के लिए EWS और BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के बच्चों के लिए एडमिशन प्रक्रिया फरवरी 2025 से शुरू होगी।
इच्छुक अभिभावक राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल होगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:
- आय प्रमाण पत्र (EWS/BPL)
- बच्चे का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पिछली कक्षा की मार्कशीट (यदि लागू हो)
RTE के तहत प्रवेश: क्या है प्रक्रिया?
RTE अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की हैं। RTE प्रवेश प्रक्रिया के लिए भी फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।
कैसे करें आवेदन?
- ऑनलाइन पंजीकरण: अभिभावक आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं।
- दस्तावेज़ अपलोड: सभी जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- स्कूल का चयन: अपने नजदीकी स्कूलों की सूची से वरीयता के आधार पर स्कूल का चयन करें।
- फॉर्म सबमिट करें: आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण तिथियां
- रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: फरवरी 2025
- अंतिम तिथि: मार्च 2025 (संभावित)
- मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि: अप्रैल 2025
आम सवाल-जवाब
प्रश्न: क्या इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के निवासी उठा सकते हैं?
उत्तर: हां, केवल हरियाणा के निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या RTE के तहत सभी निजी स्कूल शामिल हैं?
उत्तर: नहीं, केवल RTE के अंतर्गत पंजीकृत निजी स्कूल ही शामिल हैं।
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